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16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद , आदेश ना मानने पर 1 लाख का जुर्माना

below 16 year age student can not join coaching new guildlines
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मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत अब से कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के विद्याथियों को एडमिशन नहीं दे सके.

केंत्र सरकार द्वारा ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, NEET, CLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई हैं.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

क्यों बनाई गई ये गाइडलाइन

यह गिल्डलाइन देश भरे में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटनाएं, और कोचिंग सेंटर्स में उचित सुविधाओं की कमी जैसी कई समस्यों को देखते हुए बनाई गई है.

दिशा निर्देशों में कहा गया है की कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते और ना ही छात्रों को अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे कर सकते है.

इसके साथ ही अगर कोई छात्र तनाव की स्थिति में है और उसे सहायता की आवश्यकता है तो कोचिंग सेंटर को पहले से ही ऐसी व्यवस्था करनी होगी. जिससे उस छात्र को मदद मिल सके.

आदेश ना मानने पर लगेगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है की अगर कोचिंग सेंटर्स द्वारा इन गिल्डलाइन का पालन नहीं किया जायेगा तो पहली बार के उल्लंघन पर 25000 का फाइन लगाया जायेगा, इसके बाद भी आदेश नहीं माना तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जायेगा.

इसके अलावा गिल्डलाइन में कहा गया है की अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस जमा कर देता है और बीच में ही कोर्स छोड़ कर जाता है तो ऐसे में कोचिंग सेंटर को बचे हुए कोर्स की फीस उस छात्र को वापस करनी होगी जिसमे हॉस्टल और मेस की फीस भी शामिल होगी.

कोचिंग सेंटर खोलने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन

नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी और कहीं भी कोचिंग सेंटर शुरू नहीं कर सकता इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

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